भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में बुधवार को दो साल पूर्व हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह समेत 15 आरोपित की अग्रिम जमानत की अर्जी पर बहस हुई. मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. बहस के दौरान बचाव पक्ष से विरेश मिश्रा ने कहा कि दुर्गास्थान की जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उसपर जबरन कब्जे का विरोध आरोपित ने किया था, जिसपर केस हो गया. जबकि वादी की तरफ से उनके स्टोर रूम में हंगामा किया व लूटपाट की.
इसको लेकर पहले जिप अध्यक्ष ने वादी के खिलाफ केस कर रखा है. उन्हाेंने कहा कि वादी विवेकानंद चौधरी पर धारदार हथियार से हमला होने की बात कही गयी, लेकिन रिपोर्ट में जख्म नहीं है. बचाने वाले के सिर फटने की बात कही गयी, जबकि उनके पैर में फ्रैक्चर है. सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने पैरवी करते हुए कहा कि आरोपित पर मारपीट व जानलेवा हमला हुआ है. जिप अध्यक्ष पर शाहकुंड के पुरानी खेरही निवासी विवेकानंद उर्फ पिंटू चौधरी ने 24 सितंबर 2016 को टुनटुन समेत अन्य पर मारपीट करने और गोली चलाने के आरोप में केस दर्ज कराया था.