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पिता को नहीं दी गयी है बेटे के फांसी की जानकारी

सुलतानगंज. बालू घाट रोड में 23 जून 2015 को तिहरा हत्याकांड हुआ था. उस घटना के बाद पीड़ित परिवार के बालू घाट रोड स्थित आवास पर आज तक ताला बंद है. रेखा देवी के एक मात्र पुत्र मनीष कुमार को प्रशासन की इजाजत पर उसके ननिहाल काजवलीचक, भागलपुर में ही रखा गया. घटना के बाद […]

सुलतानगंज. बालू घाट रोड में 23 जून 2015 को तिहरा हत्याकांड हुआ था. उस घटना के बाद पीड़ित परिवार के बालू घाट रोड स्थित आवास पर आज तक ताला बंद है. रेखा देवी के एक मात्र पुत्र मनीष कुमार को प्रशासन की इजाजत पर उसके ननिहाल काजवलीचक, भागलपुर में ही रखा गया.
घटना के बाद पुलिस ने आरोपित निरंजन साह व वीरेंद्र साह को गिरफ्तार किया था. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने वीरेंद्र साह को रिहा कर दिया. मंगलवार को कोर्ट ने निरंजन साह को फांसी की सजा सुनायी. परिवार वालों ने उसके पिता की इसकी जानकारी नहीं दी है. उसके 90 वर्षीय पिता शिव नारायण साह घटना के बाद से ही सदमे हैं.
मंगलवार को जब कोर्ट का फैसला आया, तो आरोपित के परिजनाें में मायूसी छा गयी. वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे. निरंजन के भाई वीरेंद्र साह ने कहा मुझे फंसाने की कोशिश की गयी थी. आगे परिवार वाले क्या करेंगे, इसपर उसने कुछ नहीं बताया.

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