फर्जी तरीके से वृद्ध विधवा की जमीन को अपने नाम से दर्ज कराने का आरोप
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अमरपुर विधायक, बौंसी सीओ समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुुकदमा दर्ज
फर्जी तरीके से वृद्ध विधवा की जमीन को अपने नाम से दर्ज कराने का आरोप बौंसी थाने में बुधवार की देर शाम में दर्ज हुआ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा रजिस्टर टू को जब्त कर गायब हुए पन्ने की जांच एफएसएल से कराये जाने का निर्देश जारी भागलपुर : अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, बौंसी […]
बौंसी थाने में बुधवार की देर शाम में दर्ज हुआ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा
रजिस्टर टू को जब्त कर गायब हुए पन्ने की जांच एफएसएल से कराये जाने का निर्देश जारी
भागलपुर : अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, बौंसी के तत्कालीन अंचलाधिकारी, राजस्वकर्मी समेत करीब एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ बुधवार की शाम बांका के बौंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. फर्जी तरीके से वृद्ध विधवा की जमीन को अपने नाम से दर्ज करा उसे हड़पने, आपराधिक साजिश रच कर उक्त जमीन पर कब्जा करने-कराने का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाने पर डीआइजी भागलपुर पूर्वी क्षेत्र विकास वैभव के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
अमरपुर विधायक, बौंसी…
डीआइजी ने अंचल कार्यालय में रखे रजिस्टर टू को जब्त कर जीर्ण-शीर्ण होकर गायब हुआ या फाड़ा गया पन्ना की एफएसएल से जांच कराने का बौंसी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया.
एसपी बांका की रिपोर्ट काे रिव्यू करने के बाद डीआइजी ने जारी किया निर्देश
हाल में ही एसपी बांका द्वारा दी गयी रिपोर्ट डीआइजी भागलपुर पूर्वी क्षेत्र विकास वैभव को मिली. बुधवार को डीआइजी श्री वैभव ने इस रिपोर्ट का रिव्यू किया. रिव्यू में तत्काल में कुछ लापरवाही अंचल कार्यालय द्वारा किया जाना प्रतीत हुआ. इसी के बाद डीआइजी श्री वैभव ने एसपी बांका व थानाध्यक्ष बौंसी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.
इन बिंदुओं पर डीआइजी ने किया गौर
-जब 2007-08 तक शिकायतकर्ता कंदुला देवी (96 वर्ष) निवासी नया गांव थाना बौंसी जिला बांका के नाम से खाता संख्या 34 एवं 35 रकबा 12 डिस्मिल एवं एक एकड़ 4 डिस्मिल (कुल एक एकड़ 16 डिस्मिल जमीन) की लगान रसीद जारी होती रही. इसके बाद कंदुला देवी की ओर से जमीन बिना बेचे विधायक अमरपुर जनार्दन मांझी के परिजनों के नाम से जमीन कैसे दर्ज हो गयी.
-जहां से शिकायतकर्ता का नाम उक्त जमीन से हटा, वहीं रजिस्टर टू का पन्ना (स्वामित्व वाला पन्ना) गायब है. अंचलाधिकारी का यह कहना कि उक्त गायब पेज जीर्ण-शीर्ण होने के कारण गायब है. जबकि अंचल कार्यालय के जिम्मेदारों द्वारा उक्त गायब पन्ने की बाबत स्थानीय थाने में सनहा तक दर्ज नहीं कराया गया.
यह है मामला
बौंसी थानाक्षेत्र के नया गांव निवासी कंदुला देवी (96 वर्ष) ने 20 एवं 21 नवंबर को डीआइजी को दिये आवेदन पत्र में बताया कि उनकी बौंसी अंचल के मैनवा गांव में उनकी एक एकड़ 16 डिस्मिल जमीन है. 1940 में जमींदार राज दरभंगा द्वारा उक्त जमीन उनके पति को हुकुमनामा पर बंदोबस्ती की गयी थी और उसी समय से हम लोगों का इस जमीन पर भाेग-दखल है. जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद भी राज दरभंगा ने बिहार सरकार को उक्त भूमि का रिटर्न भी मेरे पति के नाम से ही सौंपा.
1954 से लगातार जमीन का लगान भी बिहार सरकार द्वारा जारी रसीद के अनुसार अदा किया जा रहा है. 1979 में पति की मौत के बाद जमीन पर कंदुला देवी व उनक बेटे का नाम दर्ज हो गया. सर्वे अंचल बौंसी के दस्तावेज में भी जमीन हम लोगों के नाम से है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में उक्त जमीन मेरे नाम से दर्शाया गया. लेकिन अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी अपने और अपने परिजनों के नाम से गलत तरीके से कागजात तैयार कर उक्त जमीन को अपने परिजनों के नाम करा दिया. इस बाबत बांका एसडीओ, बौंसी सीओ और भागलपुर कमिश्नर को आवेदन दिया.
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां तक उक्त जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की नीयत से बिल्डिंग मेटेरियल तक गिराकर बाउंड्री कराने का प्रयास किया जा रहा है. विरोध करने पर उनके व उनके दोनों बेटे के साथ विधायक एवं उनके बॉडीगार्ड ने गाली-गलाैज व मारपीट की गयी.
मेरे पास जमीन के सभी कागजात : विधायक
अमरपुर जदयू विधायक जनार्दन मांझी ने कहा है कि विवादित जमीन के मामले में एसडीओ कोर्ट में पूर्व से ही धारा 144 का मुकदमा चल रहा है. इसकी अगली तारीख 24 जनवरी है. विवादित एक एकड़ चार डिस्मिल जमीन में 70 डिस्मिल
मेरे पास जमीन…
जमीन उनके व परिजनों के द्वारा 2004 में दर्शन प्रसाद सिंह के पौत्र नवल किशोर सिंह एवं धनबाद के सिनेमा हॉल मालिक विजय मिश्रा से खरीदी है. उक्त जमीन का यह पांचवा केवाला है. जमीन के पूरा कागजात मेरे पास हैं. 2015 से ही जमीन की लगान रसीद मेरे पास मौजूद है. शेष 34 डिस्मिल जमीन दलिया गांव के हरकू साह पिता सत्तन से खरीदी गयी है. मैंने अपने हिस्से की अधिकतर जमीन बेच भी दी है. मात्र छह डिस्मिल जमीन ही मेरे पास बची है. बावजूद डीआइजी ने मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. इसका कोर्ट में जबाव दिया जायेगा. विधायक ने आगे कहा है कि कंदुला देवी का आरोप निराधार है. उनके पुत्र शंकर झा ने करीब 20 जमाबंदी गलत रूप से कायम कर रखी है जिसमें कई जमीन सरकारी भी है. उनके जमीन की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है.
एसपी बांका व थानाध्यक्ष को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. साथ ही रजिस्टर टू के पन्ने गायब होने के मामले में उक्त रजिस्टर की जांच एफएसएल से कराये जाने का निर्देश जारी किया गया है. रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के बाद गिरफ्तारी की जायेगी.
विकास वैभव, डीआइजी भागलपुर पूर्वी क्षेत्र
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