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सबौर के पूर्व सीओ सहित चार पर चलेगा धोखाधड़ी का केस

भागलपुर: सबौर में साढ़े 13 डिसिमल जमीन के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने सोमवार को पूर्व अंचलाधिकारी मालती कुमारी, हलका कर्मचारी प्रमोद तिवारी, लिपिक सुबोध सिंह व इंगलिश के अर्जुन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने का निर्देश दिया. सबौर के मसाढू निवासी पिंकी देवी ने उक्त आरोपित के […]

भागलपुर: सबौर में साढ़े 13 डिसिमल जमीन के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने सोमवार को पूर्व अंचलाधिकारी मालती कुमारी, हलका कर्मचारी प्रमोद तिवारी, लिपिक सुबोध सिंह व इंगलिश के अर्जुन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने का निर्देश दिया. सबौर के मसाढू निवासी पिंकी देवी ने उक्त आरोपित के खिलाफ नालसी वाद किया था, इस पर नियमित सुनवाई चल रही थी.
यह था नालसीवाद. सबौर के मसाढू निवासी पिंकी देवी ने 14 नवंबर 2011 को इंगलिश के अर्जुन सिंह से साढ़े 13 डिसमिल जमीन चार लाख 12 हजार रुपये में खरीदी. पिंकी ने जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए सबौर अंचल में म्यूटेशन का आवेदन दिया. काफी दिनों तक म्यूटेशन नहीं होने पर 20 जनवरी 2016 को तत्कालीन सीओ मालती कुमारी के पास गयी.

वहां पर लंबित मामला पर बातचीत की तो उसने अभद्र व्यवहार किया. बाहर निकलकर हलका कर्मचारी प्रमोद तिवारी से बात की तो वह गाली गलौज करने लगा. पिंकी देवी को किसी से सूचना मिली की उसकी जमीन को अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर 2012 को औरंगाबाद के फैसर निवासी मुन्नी देवी को बेच दी है. उसके नाम से जमीन का अंचल ने म्यूटेशन कर दिया. इस बात को साबित करने के लिए उसने आरटीआइ किया. आरटीआइ के होते ही पांच जून को हलका कर्मचारी प्रमोद तिवारी आये और सबौर अंचल बुलाया. वहां पर उनके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद पिंकी देवी थाना गयी तो उनकी प्राथमिकी नहीं ली गयी.

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