भागलपुर: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पूर्व प्रचार अभियान समाप्त होते ही कोई भी स्टार प्रचारक या किसी भी दल के माननीय (वीवीआइपी) को तत्काल क्षेत्र खाली करना होगा.
बशर्ते कि वह उस क्षेत्र के वोटर न हों. चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी आदि को पत्र भेजा है. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लगभग सभी राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने-अपने प्रत्याशी के पक्ष में जोर-शोर से प्रचार अभियान चलाते हैं. शाम छह बजे तक प्रचार अभियान चलने से स्टार प्रचारक उसी संसदीय क्षेत्र में रुक जाते थे. आयोग का मानना है कि इससे कई बार मतदाताओं को प्रभावित करने की भी शिकायत प्राप्त होती है.
इससे बचने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर से आने वाले सांसद, विधायक, मंत्री या अन्य स्टार प्रचारक व वीवीआइपी को मतदान समाप्ति से 48 घंटा पहले प्रचार अभियान समाप्त होते ही उस संसदीय क्षेत्र को खाली करना होगा. वह केवल उसी क्षेत्र में रह सकते हैं, जहां के वह वोटर हैं. संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक भी अपने-अपने लोस या विस क्षेत्र में रह सकते हैं, चाहे वह उस क्षेत्र के वोटर हों या नहीं. प्रचार अभियान के अंतिम दिन आयोग ने इस पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है. पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया है और यदि इस तरह के कोई भी प्रचारक संसदीय क्षेत्र में रुकते हैं तो उन्हें तत्काल उस संसदीय क्षेत्र से बाहर किया जायेगा.