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कार्यशैली सुधारें, वरना फ्रेंचाइजी कंपनी की दरकार नहीं

सरकार का बीइडीसीपीएल के साथ कोई सीधा संबंध नहीं, एसपीएमएल के साथ हुआ है करार नोटिस पीरियड 30 दिनों का, अब महज 10 दिन शेष भागलपुर : बिजली की फ्रेंचाइजी व्यवस्था 19 जुलाई या इसके बाद कभी भी समाप्त हो सकती है. इस पर केवल सरकार के फैसला लेने की देर है. सरकार ने दोबारा […]

सरकार का बीइडीसीपीएल के साथ कोई सीधा संबंध नहीं, एसपीएमएल के साथ हुआ है करार

नोटिस पीरियड 30 दिनों का, अब महज 10 दिन शेष
भागलपुर : बिजली की फ्रेंचाइजी व्यवस्था 19 जुलाई या इसके बाद कभी भी समाप्त हो सकती है. इस पर केवल सरकार के फैसला लेने की देर है. सरकार ने दोबारा एग्रीमेंट रद्द करने का प्रारंभिक नोटिस जारी किया है. एग्रीमेंट रद्द करने की प्रारंभिक नोटिस बीइडीसीपीएल को नहीं, बल्कि इस बार उनकी मदर कंपनी एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड को जारी किया गया है. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के चीफ इंजीनियर (काॅर्शियल) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि एसपीएमएल के अधीन काम करने वाली बीइडीसीपीएल ने नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है. उनकी कमियां उजागर हुई है.
कार्य संतोषप्रद नहीं है. समस्याओं का समाधान करने में वह विफल रही है. हमारे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है. प्रारंभिक नोटिस के 30 दिनों की अवधि में नियम व शर्त के अनुसार सेवाएं नहीं सुधरी और संतोषप्रद कार्य नहीं हुए, तो हमें नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आपका और आपके अधीन बीइडीसीपीएल की कोई दरकार नहीं रहेगी. इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए बीइडीसीपीएल के महाप्रबंधक विनोद असवाल को फोन किया गया, तो उनकी ओर से फोन रिसीव नहीं किया गया.
क्यों भेजना पड़ा फिर प्री-टर्मिनेशन नोटिस : एग्रीमेंट रद्द करने की प्रारंभिक नोटिस पांच मई को बीइडीसीपीएल को जारी किया गया था. मगर, यह तो एसपीएमएल के अधीन है और इसका सीधा संबंध सरकार के साथ नहीं है. एसपीएमएल के एजेंट के रूप में बीइडीसीपीएल है. इनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसे अपने दायित्व को छोड़ने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है. नोटिस में कहा गया है कि जो नोटिस जारी किया गया था, उसपर विश्वास था कि संज्ञान में लेंगे. मगर, यह एसपीएमएल का एजेंट है.
बीइडीसीपीएल का जवाब असंतोषजनक : बीएडीसीपीएल से भी नोटिस का जो जवाब मिला. उसकी जांच कराने पर असंतोषजनक पाया गया है. बीइडीसीपीएल से मिले जवाब पर विद्युत अधीक्षण अभियंता से पूछताछ की गयी थी और उन्होंने भी बीइडीसीपीएल के जवाब के आलोक में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है.
19 तारीख को कंपनी के लिए पड़ सकती है भारी : बिजली की फ्रेंचाइजी कंपनी के लिए 19 तारीख भारी पड़ सकता है. सरकार का बिजली कंपनी के साथ 19 तारीख (जुलाई) को एग्रीमेंट हुआ है. एसपीएमएल के नाम एग्रीमेंट रद्द करने की प्रारंभिक नोटिस 19 तारीख (जून) को जारी किया गया है. 30 दिनों की नोटिस अवधि भी 19 तारीख (जुलाई) को पूरी हो रही है. बिजली की फ्रेंचाइजी को लेकर सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है. 19 तारीख (जुलाई) को या फिर इसके बाद कभी भी बिजली की फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त हो सकती है.
एसपीएमएल के अधीन बीइडीसीपीएल है. यह एसपीएमएल का एजेंट है और इसके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है. अबतक जो नोटिस मिल रहा था, वह बीइडीसीपीएल को. इस बार एसपीएमएल को एग्रीमेंट रद्द करने का प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया है. प्रारंभिक नोटिस के बाद अब सीधे एग्रीमेंट रद्द करने की ही कार्रवाई बची है. प्रबंधन का निर्देशन पर कार्रवाई होगी.
नरेंद्र कुमार, चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल)
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना

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