बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षति नें गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपी चेरिया बरियारपुर थाना के पवडा निवासी राज किशोर सिंह, राम श्रेष्ठ सिह, राम प्रवेश सिंह, इंद्रमणि सिह, नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, सुनील सिंह, लालों सिह, परमानंद सिंह, निरंजन सिंह, पंकज सिंह, राम किशोर सिंह, कौशल सिह, रामाश्रय सिंह, श्याम करण सिंह, रामनरेश सिंह को अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 308, 304 (2) भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.
इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने 10 गवाहों की गवाही करायी सभी आरोपितों पर आरोप है कि 14 जून 1996 को समय 8:30 बजे सुबह में एक राय होकर कुदाल,फरसा,लाठी, पिस्तौल से लैश होकर ग्रामीण सूचक पुरेंद्र सिंह के डेरा पर जाकर महेश सिंह लक्ष्मी सिंह एवं सूचक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसमें महेश सिंह की हत्या हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने वीरपुर थाना कांड संख्या 244/ 1996 के तहत दर्ज करायी है. न्यायालय ने सभी आरोपित को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते ही सभी आरोपित को न्यायिक हिरासत में ले लिया. जिसे न्यायिक हिरासत में बेगूसराय मंडलकारा भेज दिया गया सभी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 6 अप्रैल को पुन: जेल से न्यायालय लाया जायेगा.