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परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित

उत्पाद सिपाही भरती परीक्षा की तैयारी पूरी परीक्षा 31 जुलाई को आठ केंद्रों पर होगी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी की होगी व्यवस्था डीएम-एसपी ने दिया स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश बेगूसराय : जिला दंडाधिकारी बेगूसराय मो नौशाद युसूफ एवं पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने निबंधन, उत्पाद एवं […]

उत्पाद सिपाही भरती परीक्षा की तैयारी पूरी

परीक्षा 31 जुलाई को आठ केंद्रों पर होगी
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी की होगी व्यवस्था
डीएम-एसपी ने दिया स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश
बेगूसराय : जिला दंडाधिकारी बेगूसराय मो नौशाद युसूफ एवं पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उत्पाद सिपाही भरती की लिखित परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण कराने का निर्देश दिया है.
अधिकारी द्वय ने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है. डीएम मो युसूफ व एसपी श्री मिश्रा ने कहा कि परीक्षार्थियों के हित में यह परम आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में एवं कदाचारमुक्त संपन्न हो. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कदाचार में लिप्त या प्रश्रय देने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भरती) के तत्वावधान में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग बिहार पटना के द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित यह परीक्षा दिनांक 31 जुलाई 2016 को 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे दोपहर तक एक पाली में होने जा रही है. बेगूसराय जिले में यह परीक्षा आठ परीक्षा केंद्रों पर होगी. अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम 09 बजे पूर्वाह्न है.
डीएम-एसपी ने सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय चयन पर्षद से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. डीएम व एसपी ने कहा कि इस परीक्षा पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है. यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. किसी भी परीक्षार्थी को बिना पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया
जायेगा. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी. कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, डिजिटल डायरी, पामटॉप, पीडीए, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गजट केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है. परीक्षा में विधि -व्यवस्था संधारण के लिए नौ स्टैटिक दंडाधिकारियों सह पर्यवेक्षक, चार जोनल मजिस्ट्रेट सह समन्वयक पर्यवेक्षक एवं दो उड़नदस्ता दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है.
जोनल मजिस्ट्रेट सह समन्वयक पर्यवेक्षक तथा उड़नदस्ता दल परीक्षा अवधि में अपने परीक्षा केेंद्रों पर लगातार गश्त करेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अनुमंडल दंडाधिकारी सदर परीक्षा केंद्रों के आसपास दंड प्रक्रिया धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करेंगे. एसडीओ-डीएसपी सदर परीक्षा केंद्र पर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे. इसकी जानकारी डीपीआरओ लोकेश कुमार झा ने दी है.

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