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जाति प्रमाणपत्र के लिए दिया गया निर्देश

जाति प्रमाणपत्र के लिए दिया गया निर्देश बेगूसराय(नगर). पंचायत आम निर्वाचन में जाति प्रमाणपत्र को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया है. इसमें बताया गया कि कई जगहों से अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी जा रही है कि निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा महिला अभ्यर्थियों से मायके से निर्गत […]

जाति प्रमाणपत्र के लिए दिया गया निर्देश बेगूसराय(नगर). पंचायत आम निर्वाचन में जाति प्रमाणपत्र को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया है. इसमें बताया गया कि कई जगहों से अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष पर यह सूचना दी जा रही है कि निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा महिला अभ्यर्थियों से मायके से निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मांग की जा रही है. एवं उसके आधार पर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जा रहा है. उक्त संदर्भ में आयोग के द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मान्यता दी जानी है. अनावश्यक रूप से महिला अभ्यर्थियों के मायके से निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मांग नहीं की जानी है. अगर निर्गत जाति प्रमाणपत्र के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा साक्ष्यों, कागजात के साथ उस पर आपत्ति दर्ज करायी जाती है तो ऐसे विवाद के निष्पादन में महिला अभ्यर्थियों से निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मांग कर आगे के निर्णय लिये जा सकते हैं .

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