महिला हेल्प लाइन के पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने महिला हेल्प लाइन के संरक्षण पदाधिकारी वीणा कुमारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा कर जिलाधिकारी को पत्र लिखा. न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर न्यायालय ने यह कार्रवाई वीणा कुमारी के विरुद्ध की. ज्ञात हो कि न्यायालय ने दिनांक 23 जनवरी को वाद संख्या 19पी/13 में आदेश पारित किया था कि आवेदिका सबा प्रवीण तथा उसके बच्चे को विपक्षी मो तौफिक के पैतृक घर ग्राम अमारी थाना खोदाबंदपुर में रहने के लिए एक कमरा सुनिश्चित करने एवं अंतरिम भरण पोषण मुकदमा खर्च के रूप में तीन हजार रुपये प्रतिमाह की जानकारी संरक्षण पदाधिकारी वीणा कुमारी को न्यायालय ने भेजी और उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की. न्यायालय के आदेश की तामिल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया, तब न्यायालय ने संरक्षण पदाधिकारी से कारण पृच्छा मांगी. इसके बावजूद भी संरक्षण पदाधिकारी ने न्यायालय के आदेश का तामिला नहीं किया.
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महिला हेल्प लाइन के पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई
महिला हेल्प लाइन के पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने महिला हेल्प लाइन के संरक्षण पदाधिकारी वीणा कुमारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा कर जिलाधिकारी को पत्र लिखा. न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर न्यायालय ने यह कार्रवाई वीणा कुमारी के विरुद्ध की. ज्ञात […]
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