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मारपीट का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने मारपीट मामले के आरोपित मंसूरचक थाना निवासी मंटून पासवान को धारा 323, 341 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर शांति बहाल रखने के लिए बांड लेकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि 18 अप्रैल, 07 को सूचक […]

बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने मारपीट मामले के आरोपित मंसूरचक थाना निवासी मंटून पासवान को धारा 323, 341 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर शांति बहाल रखने के लिए बांड लेकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि 18 अप्रैल, 07 को सूचक नारायण पासवान के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी. इस संबंध में मंसूरचक थाने में कांड संख्या 30/07 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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