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जाली नोट मामले का आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने जाली नोट मामले के आरोपित दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना निवासी नियामत को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 20 अगस्त, 2006 को प्राथमिक उपकेंद्र, तेघड़ा में […]

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने जाली नोट मामले के आरोपित दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना निवासी नियामत को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 20 अगस्त, 2006 को प्राथमिक उपकेंद्र, तेघड़ा में श्रावणी मेले में 50 रुपये के छह जाली नोटों को चलाने का प्रयास किया. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष तेघड़ा शंभु शरण प्रसाद सिंह ने तेघड़ा थाने कांड संख्या-137/06 तहत दर्ज करायी थी.

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