बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने का आरोपित व मुफस्सिल थाने के सिंघौल निवासी मो टुन्ना, मो जहांगीर, मो शमीर व मो अफरोज को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 30 मई, 2002 को साढ़े सात बजे शाम में ग्रामीण सूचक मो हलीम पर लाठी-डंडा से हमला कर दिया गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी थी.
जानलेवा हमला करने का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने का आरोपित व मुफस्सिल थाने के सिंघौल निवासी मो टुन्ना, मो जहांगीर, मो शमीर व मो अफरोज को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि […]
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