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लूसी सिंह की याचिका खारिज

बेगूसराय(कोर्ट). ट्रक लूटकांड का मुख्य सरगना मोकामा निवासी लूसी सिंह की जमानत याचिका को न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने खारिज कर दिया. आरोपित पर आरोप है कि 18 अक्तूबर, 2014 को रोसड़ा निवासी ट्रकचालक सूचक शंकर यादव को आरोपित अन्य के साथ मिल कर ट्रक नंबर बीआरजीरो1जी/4412 के साथ चालक सहित खलासी का अपहरण कर […]

बेगूसराय(कोर्ट). ट्रक लूटकांड का मुख्य सरगना मोकामा निवासी लूसी सिंह की जमानत याचिका को न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने खारिज कर दिया. आरोपित पर आरोप है कि 18 अक्तूबर, 2014 को रोसड़ा निवासी ट्रकचालक सूचक शंकर यादव को आरोपित अन्य के साथ मिल कर ट्रक नंबर बीआरजीरो1जी/4412 के साथ चालक सहित खलासी का अपहरण कर मारपीट की व गेहूं लदी गाड़ी को लेकर भाग गये. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-284/14 तहत दर्ज करायी है.

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