बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने गांजा रखने एवं बेचने के मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के मुख्तियारपुर निवासी राजकुमार सिंह को एनडीपीएस की धारा 20 में दोषी पाकर 10 साल कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही करायी गयी.
आरोपित पर आरोप है कि 15 जुलाई ,2016 को 12:00 बजे दिन में ग्राम मुख्तियारपुर में आरोपित के घर के बरामदे में रखे भूसा में छिपा कर रखा 35 किलो गांजा बरामद किया गया था. गांजा की बरामदगी तत्कालीन भगवानपुर थानाध्यक्ष सूचक गुंजन कुमार ने की थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 155 /2016 के तहत दर्ज करायी थी.