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आर्म्स एक्ट में आरोपित को दो साल की सजा

बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता ग्रेवाल ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित उड़ीसा राज्य के नयागढ़ थाना निवासी धनंजय कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1बी)ए एवं 26 में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से डीपीओ […]

बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता ग्रेवाल ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित उड़ीसा राज्य के नयागढ़ थाना निवासी धनंजय कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1बी)ए एवं 26 में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से डीपीओ सतीश चंद्र पांडे ने पांच गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 22 अगस्त 2015 को तीन बजे रात्रि में उड़ीसा राज्य के नयागढ़ थाना चांदपुरा निवासी सूचक पदमा चरण मोहंती जब अपनी गाड़ी लेकर पिढ़ौली से गुजर रहा था. तब आरोपित ने मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर पिस्तौल दिखाकर गाड़ी को रोक लिया. तथा कनपट्टी पर पिस्तौल सटा कर गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया. जहां पर दो लाख रुपये की मांग की. नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. आरोपित के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद किया गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 429/ 2015 के तहत दर्ज करायी है.

आरोपित इस मामले में लगातार दो वर्षों से जेल में बंद है.

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