घर से बरामद हुई थी 1104 बोतल देशी शराब
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आरोपित को 10 साल की कैद व दाे लाख का अर्थदंड
घर से बरामद हुई थी 1104 बोतल देशी शराब बेगूसराय (कोर्ट) : विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने शराब कारोबार मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के कुंभी निवासी अगनू सहनी को बिहार उत्पाद मध निषेध अधिनियम की धारा 30(ए)में दोषी पाकर 10 साल के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो लाख रुपये अर्थदंड की […]
बेगूसराय (कोर्ट) : विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने शराब कारोबार मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के कुंभी निवासी अगनू सहनी को बिहार उत्पाद मध निषेध अधिनियम की धारा 30(ए)में दोषी पाकर 10 साल के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मंसूर आलम एवं विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने आठ गवाहों की गवाही करायी. सजा के बिंदु पर सुनवाई में आरोपित के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरोपित पर चार बेटियों और एक नाबालिग बेटे सहित पत्नी के भरण-पोषण की जवाबदेही है और बहुत गरीब परिवार का है.
इसलिए कम-से-कम सजा दी जाये. न्यायालय ने बहस सुनने के बाद आरोपित को 10 साल की सजा सुनायी. आरोप है कि 12 अप्रैल, 2016 को चेरियाबरियारपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि 12:30 बजे आरोपित के घर पर छापेमारी कर आंगन से 1104 बोतल देशी शराब बरामद की थी. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन चेरियाबरियारपुर थानाध्यक्ष ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 62/ 2016 के तहत दर्ज करायी थी. बेगूसराय जिले में बिहार उत्पाद अधिनियम के संशोधित कानून आने के बाद बेगूसराय के इतिहास में पहली सजा सुनायी गयी है.
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