बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने मारपीट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना सुजा निवासी राम पदारथ यादव, निरंजन यादव, शिवदेव यादव, रामदेव यादव, श्री देव यादव, रामाशीष यादव ,रामानुज यादव,भूषण यादव को मारपीट में दोषी पाकर अंतर्गत धारा 324 भादवि में राम आशीष यादव को दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास एवं ढ़ाई हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी.
और आरोपित राम पदारथ यादव, निरंजन यादव, शिवदेव यादव,बह्मदेव यादव, श्रीदेव यादव, रामानुज यादव, भूषण यादव को अंतर्गत धारा 147, 323, 341 भादवि में दोषी पाकर एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक हजार पांच सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार महतो ने 11 गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है
कि 20 जून 2005 को 4:30 बजे सुबह में ग्राम सुजा में ग्रामीण सूचक अनिल महतो,सूचक की पत्नी मैया देवी एवं सूचक के पिता कांग्रेस यादव को लाठी डंडे से जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 148/ 2005 के तहत दर्ज करायी है.