बांका : एडीजे प्रथम रामलाल शर्मा की अदालत में हत्या के एक मामले में सुनावाई पूरी करने के बाद गुरुवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुये 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की भुगतान नहीं होने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने विचारण के बाद फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के भितिया पंचायत के गेड़ाटीकर गांव निवासी नारायण दास पिता घोघल दास को सजा सुनाई गयी.
सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. इनके विरूद्ध गत 19 फरवरी 2015 को गांव के ही नरेश दास ने फुल्लीडुमर थाना में अपने पुत्र छतीश कुमार की हत्या कर देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि उनका पुत्र गांव के समीप ईट भठ्ठे पर बालू देखने के लिए गया था. जहां से वह वापस घर की ओर आ रहा था. इसी दौरान रास्तें में नारायण दास ने लाठी से उनके सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे वे जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गयी. उन्होंने घटना के बारे में कहा है कि नारायण दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था.
इस दौरान उनके पुत्र का आना-जाना नारायण के घर पर होता था और जरूरत पड़ने पर उनकी पत्नी को मदद किया करता था. घर पर उनका आना-जाना नारायण को नागवार लगा और घटना को अंजाम दिया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.