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बालू बिक्री के लिए बांका में पांच, शेष सभी प्रखंडों में तीन-तीन लाइसेंस

बांका : नयी बालू नीति के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति पर अंतिम मुहर जल्द लग सकती है. विभाग लगातार प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है. खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए करीब 126 लोगों ने आवेदन किया है. स्क्रूटनी का लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है. जिलाधिकारी इसपर जल्द ही लॉटरी की तिथि से संबंधित […]

बांका : नयी बालू नीति के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति पर अंतिम मुहर जल्द लग सकती है. विभाग लगातार प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है. खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए करीब 126 लोगों ने आवेदन किया है. स्क्रूटनी का लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है. जिलाधिकारी इसपर जल्द ही लॉटरी की तिथि से संबंधित अपना निर्णय सुना सकते हैं. जानकारी के मुताबिक आवेदकों की संख्या अधिक होने की सूरत में लॉटरी से अंतिम फैसला किया जायेगा. कुल मिलाकर 35 खुदरा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा.

जिसमें पांच बांका प्रखंड के लिए व शेष दस प्रखंड में तीन-तीन नियमानुसार आवेदकों को लाइसेंस दिया जायेगा. खनन विभाग के जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम किसी भी सूरत में खुदरा अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जायेगा. इसके लिए आवेदन के सघन जांच का भी निर्देश दिया गया है. ज्ञात हो कि खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए लोगों के बीच जबरदस्त उथल-पुथल देखी जा रही है. सूत्र की मानें तो एक गुट के तरफ से कई दर्जन आवेदन इसके लिए जमा कर दिए गए हैं. हालांकि नियम पूर्वक अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध दिख रही है.

ग्रधन की राशि नहीं लौटेगी
खुदरा बालू अनुज्ञप्ति में हिस्सा लेने के लिए आवेदकों के द्वारा तीस-तीस हजार का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया गया है. यानि 126 आवेदकों को मिलाकर कुल 37 लाख 80 हजार बैंक डीडी जमा की गयी है. जिन आवेदकों के नाम अनुज्ञप्ति नहीं निर्गत होगी उनका डीडी वापस नहीं किया जायेगा. यानि सभी वंचित आवेदकों को तीस-तीस हजार से संतोष करना पड़ेगा.
एक ही परिवार के दो सदस्यों के खुदरा अनुज्ञप्ति पर रोक
खुदरा अनुज्ञप्ति को लेकर खनन विभाग में करीब 126 लोगों ने जमा किया है आवेदन
स्क्रूटनी लगभग पूरा जल्द हो सकती है लॉटरी की तिथि घोषित
जांच अंतिम चरण में
खुदरा अनुज्ञप्ति के आवेदकों की जांच अंतिम प्रक्रिया में है. स्क्रूटनी के बाद जल्द ही अगली प्रक्रिया शुरु कर दी जायेगी. निर्देश के मुताबिक किसी भी सूरत में एक ही परिवार के दो सदस्य को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा.
विजय िसंह, जिला खनिज पदाधिकारी

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