संजय यादव को हाइकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Published at :16 Jun 2017 5:41 AM (IST)
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संजय यादव को हाइकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

वारंट व कुर्की की कार्रवाई पर भी लगायी रोक काेर्ट ने पुलिस से तीन सप्ताह के अंदर मांगा जवाब बांका : बॉटलिंग प्लांट निर्माण एजेंसी के संवेदक के साथ रंगदारी व मारपीट मामले के आरोपित गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव व उनके भतीजे जामुन यादव की अंतरिम जमानत पटना हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली […]

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वारंट व कुर्की की कार्रवाई पर भी लगायी रोक

काेर्ट ने पुलिस से तीन सप्ताह के अंदर मांगा जवाब
बांका : बॉटलिंग प्लांट निर्माण एजेंसी के संवेदक के साथ रंगदारी व मारपीट मामले के आरोपित गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव व उनके भतीजे जामुन यादव की अंतरिम जमानत पटना हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली है. बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक ने पटना कोर्ट में गत गुरुवार को ही अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को बांका पुलिस से डायरी की मांग करते हुए पूर्व विधायक के अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. साथ ही पूर्व विधायक के ऊपर पुलिस की वारंट व कुर्की आदि कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गयी है. साथ ही कोर्ट ने बांका पुलिस
संजय यादव को…
को पूर्व विधायक के ऊपर की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई का तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को भी कहा है. वहीं पूर्व विधायक के भतीजा जामुन यादव का भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत बुधवार को मंजूर कर लिया था व उनके ऊपर भी पुलिस की सभी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है.
कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी
पूर्व विधायक की पत्नी कल्पना देवी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी. उन्होंने डीआइजी व बांका एसपी से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही बताया कि बांका पुलिस पर भी उन्हें भरोसा है. निष्पक्ष जांच होने पर उनके पति व अन्य आरोपित पूर्णत: बरी हो जायेंगे. हाइकोर्ट से मिली न्याय का उन्होंने सम्मान करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद सभी मामलों में दूध का दूध व पानी का पानी हो जायेगा.
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