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हत्या के अलग-अलग मामलों में दो दोषी करार

25 को सुनायी जायेगी सजा औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए गुलाबी रविदास को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस दिन न्यायाधीश द्वारा कौन सा फैसला सुनाया जायेगा, […]

25 को सुनायी जायेगी सजा

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए गुलाबी रविदास को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस दिन न्यायाधीश द्वारा कौन सा फैसला सुनाया जायेगा, यह उसी दिन स्पष्ट हो सकेगा. मदनपुर थाना कांड संख्या 139-14 के तहत दर्ज मामले में आरोप यह है कि गुलाबी रविदास ने जयराम रविदास के पुत्र सुरेंद्र रविदास की हत्या कर दी थी.
वहीं व्यवहार न्यायालय के ही अपर व जिला सत्र न्यायाधीश सात दयाशंकर सिंह की अदालत ने हत्या के अन्य मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित कासमा थाने के तेतरिया निवासी राजेश यादव को दोषी करार दिया है. कासमा थाना कांड संख्या 10-09 के तहत दर्ज मामले में भादवि की धारा 302, 27 आर्म्स एक्ट के तहत राजेश को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है. यह जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश कुमार स्नेही ने दी है.

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