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न केस हुआ, न ही जुर्माना

औरंगाबाद :औरंगाबाद शहर के बीच से होकर गुजरी टिकरी नाले की जमीन को अतिक्रमण करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय नगर पर्षद ने लिया था. पिछले सप्ताह बोर्ड की हुई बैठक में यह भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये थे कि टिकरी नाले को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जायेगी. […]

औरंगाबाद :औरंगाबाद शहर के बीच से होकर गुजरी टिकरी नाले की जमीन को अतिक्रमण करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय नगर पर्षद ने लिया था. पिछले सप्ताह बोर्ड की हुई बैठक में यह भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये थे कि टिकरी नाले को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जायेगी. स्वयं नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी पुरुषोत्तम पासवान ने कहा था कि नाले की जमीन को अतिक्रमण करनेवालों को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाया जायेगा. अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आयेंगे उसे भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जायेगा. लेकिन, निर्णय के एक सप्ताह बीत गये हैं.

अभी तक न तो अतिक्रमणकारियों को कोई नोटिस भेजा गया है न उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गयी है, न ही प्राथमिकी दर्ज की गयी और न बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाये गये मकानों को तोड़ा गया. स्थिति यह है कि अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है और नगर पर्षद की घोषणा व सहमति की हवा निकल गयी है. अब इसे लेकर यह सवाल उठने लगा है कि नगर पर्षद आखिर अपनी घोषणाओं को अमल क्यों नहीं कर पा रही है. कहीं अतिक्रमणकारियों के दबाव में तो कार्रवाई नहीं हो रही है.

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