औरंगाबाद नगर : बारुण-नवीनगर प्रखंड की सीमा पर बन रहे एनपीजीसी बिजली घर परियोजना में कार्यरत सीआइएसएफ के चार जवानों की हत्या करने के जुर्म में सीआइएसएफ जवान बलबीर सिंह को दोषी करार दिया गया है़ शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश निखिलेश कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में सजा सुनायी जायेगी़ गौरतलब है कि 12 जनवरी 2017 को नरारी कला खुर्द के एनपीजीसी परियोजना के अंदर अंकोरहा गांव के पास सीआइएसएफ के बैरक में एक सनकी जवान बलबीर सिंह ने अपने चार साथियों अरविंद कुमार निवासी शाहपुर उतर प्रदेश, बच्चा शर्मा दीदारगंज पटना, अमनाथ मिश्रा दरभंगा, गौरीशंकर राम भवनाथपुर गढ़वा झारखंड की गोली मार कर हत्या कर दी थी़
इस घटना के तुरंत बाद सीआइएसएफ के अन्य जवानों ने बलबीर सिंह से राइफल छीनने के बाद उसे एक रूम में बंद कर दिया था़ घटना के कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्यप्रकाश, एसडीपीओ पीएन साहु ने तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार कर लिया, वहीं नरारी कला खुर्द थाने में भादवि की धारा 302, 27 आर्म्स एक्ट के तहत थाना कांड संख्या 1/2017 दर्ज किया था और उसे जेल भेजा था. तब से सीआइएसएफ जवान व चार जवानों को हत्या करने वाला आरोपित बलबीर सिंह जेल में बंद है़ पुलिस ने 18 दिनों के अंदर कांड का अनुसंधान करते हुए न्यायालय में अंतिम चार्जशीट समर्पित की थी और इस मामले को स्पीडी ट्रायल में भेज दिया था. करीब 20 माह तक चली सुनवाई के दौरान गुरूवार को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था़ यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है़