साला-बहनोई को उम्रकैद
Updated at : 20 Sep 2017 10:47 AM (IST)
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भभुआ जिले के लोहरा जंगल में दिया था घटना को अंजाम औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद तिवारी की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अब्दुल कलाम व इसके साला मो शाहनवाज उर्फ राजू को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों […]
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भभुआ जिले के लोहरा जंगल में दिया था घटना को अंजाम
औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद तिवारी की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अब्दुल कलाम व इसके साला मो शाहनवाज उर्फ राजू को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 में आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा, धारा 364 में 10 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में तीन साल की सजा, 25 सौ रुपये जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा सुनायी है़ कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलने का प्रावधान किया है़
यह फैसला बारुण थाना कांड संख्या 72/15 में सुनाया गया है़ मामला यह है कि 28 मई 2015 को बारुण के शेख बिगहा गांव के रहनेवाले मो कौशर को एक साजिश के तहत बारुण बुलाया गया था. यहां कुमार लाइन होटल पर खाना खाने के बाद कौशर का चचेरा भाई मो शाहनवाज उर्फ राजू उसे लेकर अपने बहनोई अब्दुल कलाम के घर रोहतास जिले के चेनारी थाना अंतर्गत लांझी चला गया.
इसके बाद साला-बहनोई ने एक बाइक पर मो कौशर को बैठा कर भभुआ जिले के दुर्गावती के लोहरा जंगल में ले जाकर गोली व तेज हथियार से हत्या कर दी थी़ इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मो कौशर के पिता मो गुलाम सरवर ने बारुण थाना में दर्ज करायी थी़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया था़ इसी दौरान मामले को गंभीरता से लेते हुए एपीपी धीरेंद्र शर्मा, इरशाद आलम ने स्पीडी ट्रायल चला कर दो वर्षों में सजा दिलवायी.
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