अररिया : पूरे सूबे में पड़ रही भीषण गर्मी व चलने वाली लू के मद्देनजर अररिया के जिला पदाधिकारी ने सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किये हैं. ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जारी किये गये हैं. इस संबंध में दो अलग अलग आदेशों में कहा गया है कि कोई भी ऐसार निर्माण कार्य जिस में मजदूर काम करते हों, दिन में 11 बजे से चार बजे तक नहीं होगा.
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निर्माण कार्यों पर दिन के समय रोक, मनरेगा पर भी बंदिश
अररिया : पूरे सूबे में पड़ रही भीषण गर्मी व चलने वाली लू के मद्देनजर अररिया के जिला पदाधिकारी ने सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किये हैं. ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जारी […]
वहीं सुबह 10:30 बजे के बाद मनरेगा में भी काम नहीं होगा. आदेश के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच खुली जगहों पर किसी सांस्कृतिक व सामाजिक समागम का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है. गर्मी के दौरान लू लगने के खतरे के मद्दे नजर डीएम ने जहां सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 22 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है.
वहीं कोचिंग संस्थानों को 11 बजे से चार बजे के बीच संचालन नहीं करने का आदेश डीएम ने दिया है. इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में भी परिवर्तन किया गया है. डीएम के आदेश के मुताबिक अगले 22 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह सात बजे से साढ़े आठ बजे तक ही होगा. इसी अवधि में बच्चों को पोषाहार भी दिया जायेगा.
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