नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने हत्या के एक मामले में आरोपित रोह थाने के भट्टा निवासी प्रदीप यादव व अरुण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जानकारी के अनुसार, रोह थाना कांड संख्या 100/12 के तहत बेबी खातून ने प्रदीप यादव, अरुण यादव, विजय यादव, अनिल यादव, प्रभाकर अदरखी के विरुद्ध धारा 302/34 व 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें मुन्ना मियां की मौत हो गयी थी. इस मामले की सुनवाई में अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार व सूचक की तरफ से अधिवक्ता शहंशाह बख्त ने अपनी दलीलें पेश की.