नवादा: चर्चित बालू घोटाले के आरोपित गोविंदपुर के जदयू विधायक कौशल यादव की जमानत अर्जी निचली अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. नगर थाना कांड संख्या 208/2006 में कौशल यादव आरोपित हैं. उन्होंने सोमवार को अपने वकील प्रमोद कुमार वर्मा के माध्यम से सर्मपण कर जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत कुमार ने उसे खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. न्यायाधीश ने वकील द्वारा उनके स्वास्थ्य से संबंधित कागजात पेश करने पर हिरासत के दौरान उचित इलाज का निर्देश दिया. इसके पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
खनन विभाग के उपनिदेशक जयप्रकाश सिंह की शिकायत पर भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत वर्ष 2006 में नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था. इसके अनुसार, एक फर्जी नाम अरुण यादव के नाम पर बालू का ठेका लिया गया था. इसमें बैंक ड्रॉफ्ट व चालान संख्या 19, 41 व 27 द्वारा 20-20 लाख रुपये जमा कराये गये थे, जो जांच के क्रम में फर्जी पाये गये. इस मामले में अधिकारी सहित सात अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया था. इस मामले के कई आरोपित अब भी फरार हैं. हालांकि, इस मामले में ट्रेजरी अधिकारी मुनेश्वर राम को न्यायालय सजा सुना चुका है.
बालू घाटों की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार अगले सोमवार तक कोई भी सेटलमेंट करे. सोमवार को फिर सुनवाई होगी. इसके पहले हाइकोर्ट के एकल पीठ ने नीलामी पर रोक लगा दी थी. बाद में 16 जनवरी को हाइकोर्ट के दो सदस्यीय खंडपीठ ने नीलामी पर लगी रोक को अस्थायी तौर पर हटा लिया. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया.