भागलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक ने कहा कि सामान खरीदने के बाद पक्की रसीद (कैश मेमो) जरूर लेनी चाहिए. इससे भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत होने पर कार्रवाई संभव रहती है. वे गुरुवार को जिला उपभोक्ता फोरम के कार्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.उन्होंने कहा कि घटना की तिथि से अगले दो वर्ष के अंदर ही फोरम में वाद दायर हो सकता है.
इससे अधिक समय का वाद योग्य नहीं होता है. फोरम की सदस्या पूनम कुमारी मंडल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जहां पर मामला बनता है, वहां के फोरम में वाद दायर करना चाहिए. अधिवक्ता ऋषि कुमार ने कहा कि आम जनता को अपना पैसा चिट फंड कंपनी में जमा नहीं करना चाहिए.
अधिवक्ता संदीप झा ने कहा कि आम उपभोक्ता सामान खरीद करते समय उसके उत्पादन व एक्सपायर तिथि को जरूर देख लेना चाहिए. अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने कहा कि 20 लाख रुपये तक दावा करने के लिए वाद दायर हो सकता है. मनोज सहाय ने उपभोक्ता को सामान का मूल्य और गारंटी-वारंटी जरूर देखना चाहिए. इस अवसर पर अभिजीत बनर्जी, श्याम सुंदर प्रसाद सिंह, रत्नेश कुमार, राकेश कुमार सिंह, अनिल कुमार, सुभाष कुमार सिंह आदि उपस्थित थे.