पटना: बकाया बिजली बिल जमा करने में परेशान होनेवाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. वे किस्तों में बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं.
इसके अलावा उपभोक्ताओं से एडवांस राशि लिये जाने की सुविधा मिलेगी. इसके तहत उपभोक्ता एडवांस राशि जमा कर अपना बिजली बिल एडजेस्टमेंट करा सकते हैं.
दोनों मामलों में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अंतिम मुहर लगाने का निर्णय लिया है और वह अपना निर्णय जल्द ही सुनायेगा. मालूम हो कि किस्तों में बिजली बिल जमा करने व एडवांस राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा देने का निर्णय नार्थ बिहार व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने लिया था. इसके लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति देने के लिए पिटीशन दायर किया था. आयोग ने जन सुनवाई के दौरान बिजली उपभोक्ताओं सहित अन्य स्टॉक होल्डर से विचार लिये थे. बिजली कंपनी बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कोड 2007 के तहत बकाया एरियर किस्तों में वसूल करेगा.
तीन कैटेगरी की गयी निर्धारित
बिजली कंपनी ने किस्तों में बिजली बिल जमा करने के लिए तीन कैटेगरी निर्धारित की है. कुटीर ज्योति, डोमेस्टिक सर्विस -1 व नन डोमेस्टिक सर्विस-1 उपभोक्ताओं के लिए पांच हजार, डोमेस्टिक सर्विस-2, डोमेस्टिक सर्विस-3 व नन डोमेस्टिक सर्विस -2 उपभोक्ताओं के लिए 25 हजार व लो टेंशन इंडस्ट्रियल सर्विस-1 व लो टेंशन इंडस्ट्रियल सर्विस-2 का उपयोग करने के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित है. उपभोक्ता द्वारा निर्धारित राशि का 25 फीसदी जमा करने पर शेष राशि को पांच किस्तों में जमा करने की छूट मिलेगी. जमा नहीं होनेवाली राशि पर बकाया जमा करने तक डीपीएस (डीले पेमेंट सरचाजर्) लगेगा. इसके अलावा बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को पांच हजार रुपये एडवांस जमा करने की सुविधा देगी. जमा राशि का एडजेस्टमेंट हर माह के बिजली बिल में होता रहेगा. पांच हजार जमा करने के बाद उपभोक्ता एक हजार, दो हजार इस तरह जमा कर सकते हैं. उपभोक्ताओं को इसमें बिजली बिल में मिलने वाले रिबेट का फायदा हो सकता है. समय पर बिजली बिजली बिल जमा नहीं होने से रिबेट में छूट उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाती है.