पटना: 27 अक्तूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की हुई हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने विशेष अदालत में दाखिल किये गये आरोप पत्र में मोहम्मद राजू व अनिल पांडेय के खिलाफ आरोप नहीं लगाया है.
एजेंसी ने अपनी जांच के दौरान दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं जुटा पाये तथा मामले में इनके हाथ होने से इनकार किया है. विशेष अदालत ने जेल में बंद दोनों अभियुक्तों को सोमवार को रिलीज करने का निर्देश दिया है. वहीं दूसरी ओर जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, उनके लिए अदालत ने भादवि एवं विशेष अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख निश्चित की है. जिन अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया गया, उनमें अजहरुद्दीन, उमर सिद्दीकी, फकरुद्दीन, अहमद हुसैन, नोमान अंसारी, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, इफ्तिखार आलम व तौफिक अंसारी शामिल हैं.
इस मामले के दो अन्य अभियुक्त हैदर व मुजिबुल्लाह एक अन्य मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. सोमवार को एनआइए के विशेष जज ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को इस मामले में उपस्थित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया है.
विदित हो कि एनआइए की टीम इस मामले में इम्तियाज अंसारी के खिलाफ पहले से ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. वहीं शुक्रवार को एआइए की ओर से दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया गया था. पटना बम ब्लास्ट मामले में छह लोगों की जानें गयी थीं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. मामले का खुलासा पटना जंकशन के शौचालय से गिरफ्तार इम्तियाज अंसारी की निशानदेही पर हुआ था.