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राहुल गांधी ने रांची हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की, जानें क्‍या है पूरा मामला

रांची : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अोर से शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर रांची की निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी गयी है. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की […]

रांची : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अोर से शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर रांची की निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी गयी है. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ मानहानि के मामले को अनुमंडलीय दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में पुन: सुनवाई के लिए भेजा है. राहुल गांधी ने भाजपा अध्यक्ष के िखलाफ िटप्पणी की थी.
वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गयी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा सिविल कोर्ट रांची में दायर किया गया था. इस पर सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शिकायतवाद को निरस्त कर दिया था.
शिकायतकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में रिविजन पीटिशन दाखिल किया. प्रधान न्यायायुक्त ने पुन: इस मामले को सुनवाई के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के पास भेज दिया. प्रार्थी राहुल गांधी ने मामले की पुन: सुनवाई करने संबंधी प्रधान न्यायायुक्त की अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. साथ ही याचिका में यह भी कहा है कि पूर्व में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले को निरस्त करने का जो आदेश दिया था, वह उचित है.
यह है मामला
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है. छह फरवरी 2019 को निर्धारित समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने राहुल गांधी पर 10 करोड़ रुपये मानहानि का दावा किया. शिकायतवाद में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन के दाैरान कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है.

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