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दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य लोगों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब मांगा है. ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. ईडी ने एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ […]

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य लोगों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब मांगा है. ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. ईडी ने एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दो मई को हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की.

इस खबर को भी पढ़िये : एयरसेल-मैक्सिस भ्रष्टाचार मामले से बरी हुए मारन बंधु

एक विशेष अदालत ने पिछले दो फरवरी को मारन बंधुओं और अन्य को एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में बरी कर दिया. विशेष अदालत ने कहा कि मामले में लगाये गये आरोप आधिकारिक फाइलों में लिखी बातों का गलत मतलब समझने, अटकलों और शिकायतकर्ता के अनुमानों पर आधारित हैं. सीबीआई के विशेष न्यायधीश ओपी सैनी ने मारन बंधुओं और अन्य को मामले में बरी करते हुए कहा कि उनके समक्ष जो भी सबूत और रिकॉर्ड रखे गये उनके आधार पर किसी भी अभियुक्त के खिलाफ पहली नजर में कोई भी आरोप तय नहीं किया जा सकता है.

ईडी ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी, साउथ एशिया एफएम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक षणमुगम, साउथ एशिया एफएम लिमिटेड और सन डायरेक्ट टीवी प्रालि के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था.

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