भागलपुर : बिहार के भागलपुर में पॉक्सो विशेष अदालत सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को ट्यूशन के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित विकास कुमार साह को पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. उसके खिलाफ 23 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने जिरह के दौरान कहा कि आरोपित ने उसे नशे वाली चॉकलेट खिलाकर पटना के एक लॉज में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.
यह है मामला
6 मई 2017 को नाबालिग अपने घर में टीवी देख रही थी. तभी घर से समीप कार में सवार आरोपित विकास कुमार साह आया और दोपहर 1.30 बजे उसे फोन करके एडमिट कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र लेकर ट्यूशन के लिये बुलाया. नाबालिग अपने घर से निकली और आरोपित के साथ कार के पीछे बैठ गयी. उसने नाबालिग को एक चॉकलेट खाने के लिये दिया. इस चॉकलेट को खाकर उसे नींद आ गयी. जब उसकी नींद खुली तो वह पटना के एक लॉज में खुद को पायी. इसके बाद वहां पर आरोपित विकास कुमार साह ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में घर आकर पीड़िता ने सारी बातों की जानकारी अपने परिजनों को दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया.
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ट्यूशन के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोपित दोषी करार
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में पॉक्सो विशेष अदालत सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को ट्यूशन के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित विकास कुमार साह को पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. उसके खिलाफ 23 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल […]
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