गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तेजिंदर बग्गा को मिली रिहाई, आज पंजाब-हरियाणा HC में सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 May 2022 7:37 AM

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भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दिनभर 3 राज्यों की पुलिस का हाइवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. हालांकि, गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने रात 12 बजे पेशी के बाद तेजिंदर बग्गा को मिली रिहाई. साथ ही मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है.

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  • बग्गा को पंजाब ने दिल्ली से पकड़ा, हरियाणा ने छुड़ाया

  • दिनभर चला तीन राज्यों की पुलिस का हाइवोल्टेज ड्रामा

  • पंजाब सरकार पहुंची हाइकोर्ट, राहत नहीं आज फिर सुनवाई

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस आमने सामने है. वहीं, पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोकने का मामला कोर्ट भी पहुंच गया है. आज पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें, भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को सुबह से शाम तक तीन राज्यों की पुलिस का हाइवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले हैं. वहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है.

गौरतलब है कि, मोहाली में दर्ज एक मामले के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया. फिर, बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रहे पंजाब पुलिस के वाहनों को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोका दिया और पंजाब पुलिस के वाहनों को पीपली पुलिस थाने ले गयी. इस बीच, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने कुरुक्षेत्र में बग्गा को पंजाब पुलिस से अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आयी.

दूसरी ओर, पंजाब सरकार कुरुक्षेत्र में अपनी टीम को हिरासत में लिये जाने के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंची और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के हाइकोर्ट से बग्गा को दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपने व उन्हें हरियाणा में ही रखने की गुहार लगायी. हालांकि, हाइकोर्ट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया. अब शनिवार को सुनवाई होगी. इधर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जनकपुरी थाने के बाहर धरना दिया और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.

कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई : पंजाब पुलिस

पंजाब पुलिस ने कहा कि बग्गा को आपराधिक दंड संहिता की धारा 41ए के तहत जांच में शामिल होने के लिए पांच नोटिस दिये गये थे. नौ, 11, 15, 22 व 28 अप्रैल को नोटिस विधिवत तामील किये गये थे. फिर भी वह जांच में शामिल नहीं हुए. कानूनी प्रक्रिया के तहत बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया.

जबरन कार्रवाई पर रोका : हरियाणा पुलिस

हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की टीम को रोके जाने के सवाल पर कहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि बग्गा को उनके आवास से जबरन उठाया गया. हम इन्हीं चीजों को सत्यापित और इसकी फिर से जांच करने के सिलसिले में पंजाब पुलिस की टीम को रोका.

पंजाब पुलिस ने सूचना नहीं दी : दिल्ली पुलिस

पंजाब पुलिस द्वारा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किये जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में बग्गा के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बग्गा की गिरफ्तारी से पहले पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी.

यह प्रतिशोध की राजनीति : भाजपा

भाजपा ने बग्गा की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया. कहा कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं.

हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी : आप

‘आप’ ने दावा किया कि बग्गा को पंजाब पुलिस ने हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में पकड़ा है. प्रतिशोध का कोई मामला नहीं है.

सच्चाई की हुई जीत- पीएस बग्गा

वहीं, तजिंदर सिंह बग्गा के पिता पीएस बग्गा ने बताया कि, पुलिस अधिकारी तजिंदर को घसीटने लगे, उन्होंने उसे पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी, यह हमारे धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. हमने पंजाबी भाइयों से इसके खिलाफ आवाज उठाने को कहा है. अंत में तजिंदर वापस आ गया, यह सच्चाई की जीत है.

क्या है मामला

पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने व आपराधिक धमकी देने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था. पुलिस ने ‘आप’ नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पर बग्गा पर केस दर्ज किया था. इसके मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में सीएम आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था़ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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