Jobs in Haryana हरियाणा में निजी उद्योगों में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है. राज्य के निजी उद्योगों में अब 50 हजार रुपये नहीं, बल्कि 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. हरियााण सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है. सरकार नए साल में इस अधिनियम को लागू भी कर देगी.
बता दें कि राज्यपाल की ओर से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी. लेकिन, ऐलनाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के इसे रोक दिया गया था. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75 फीसदी स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून को पालन किया जाएगा.
इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 फीसदी नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है. बता दें कि सरकार ने पहले यह योजना सिर्फ 50 हजार तक के वेतनमान वाले पदों पर यह व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी. हालांकि, बाद में इसे बदल दिया गया. दावा किया गया है कि अब हरियाणा के नौजवानों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा.