नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपने एक फैसले में मध्यम वर्ग को होम लोन में तीन से चार प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है. यह नियम पहली बार मकान खरीदने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही वे लोग भी इसका लाभ ले पायेंगे, जो इस साल एक जनवरी के बाद मकान खरीद चुके हैं. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमानेवाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे.
ऐसे लोगों को 12 लाख रुपये तक की लोन राशि पर ब्याज में तीन से चार फीसदी तक की छूट मिलेगी. माना जा रहा है कि इस तरह से मकान खरीदने वालों की इएमआइ में दो हजार रुपये तक की कमी होगी. योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप्स (सीएलएसएस – एमआइजी) है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना को लागू करने के लिए 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, 15 बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एक कोऑपरेटिव बैंक, चार छोटे फाइनेंस बैंकों व तीन गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं.
कौन होंगे लाभान्वित
1. इस साल पहली जनवरी से अब तक मंजूर हो चुके या फिर इस अवधि में विचाराधीन आवेदक भी योजना का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि आवेदक के नाम से पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए.
2. 12 लाख रुपये वार्षिक तक की आयवालों को 90 वर्ग मीटर और 18 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 110 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाला घर खरीदने पर यह लाभ मिलेगा .
3. योजना के अंतर्गत लाभ उन्हीं गृह ऋणों पर मिलेगा, जिनकी अवधि 20 साल या उससे कम है.
4. ऋण की इन रकमों पर बननेवाली कुल ब्याज सब्सिडी एक ही बार में सरकार द्वारा बैंक को चुका दी जायेगी. इससे आवेदक की इएमआइ का बोझ हल्का होगा.