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हेलीकाप्टर घोटाला : अदालत ने सीबीआइ की याचिका पर संजीव त्यागी को नोटिस दिया

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर उन्हें आज नोटिस जारी किया. संजीव को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में जमानत दी गयी थी. न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने याचिका की अगली सुनवाई […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर उन्हें आज नोटिस जारी किया. संजीव को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला मामले में जमानत दी गयी थी.

न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने याचिका की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की जब वह एसपी त्यागी के खिलाफ याचिका की सुनवाई करेंगे. त्यागी को भी निचली अदालत ने पिछले साल 26 दिसंबर को जमानत प्रदान की थी.

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तब तय की जब सीबीआई के वकील संजीव भंडारी ने अदालत को बताया कि पूर्व वायुसेना प्रमुख के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान भी इसी तरह की दलीलें दीगयी थीं. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में शीघ्रता है लिहाजा अदालत को उसी तारीख पर सुनवाई करनी चाहिए. एजेंसी ने सुनवाई अदालत के चार जनवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण ली है. सुनवाई अदालत ने संजीव त्यागी और वकील गौतम खैतान को घोटाला मामले में यह कहते हुए जमानत दी थी कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद हल नहीं होगा. एजेंसी ने अभी तक त्यागी बंधुओं के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण इस आधार पर ली है क्योंकि वे जांच को कथितरूप से बाधित कर सकते हैं.

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