मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्शको-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया. हालांकि हाइकोर्ट ने अपने इस आदेश पर 12 हफ्ते के लिए स्थगन लगाया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सके. साथ ही उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदर्श सोसायटी के अवैध निर्माण को लेकर नौकरशाहों एवं नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहीशुरू करने का आदेश दिया.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. मालूम हो कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में नाम आने के बाद अशोक चह्वाण को पद से हटना पड़ा था. इस मामले में जांच आयोग ने चह्वाण के अलावा पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे को भी बुलाया था. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में कई नेताओं व अफसरों ने गलत तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट लिये थे. इस सोसाइटी की स्थापना कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए किया गया था.