नयी दिल्ली : भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कथित इशारे पर गुजरात में एक महिला की जासूसी के मामले की पड़ताल के लिए केंद्र ने आज जांच आयोग नियुक्त करने का फैसला किया.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. यह फैसला जांच आयोग कानून की धारा 3 के तहत किया गया जो केंद्र को किसी आयोग के गठन का अधिकार देता है.
आयोग के गठन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय का था, जिसमें सुझाव था कि आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो.
गुजरात सरकार ने हालांकि मामले की जांच के लिए एक आयोग का पहले ही गठन कर रखा है लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला इन ताजा दावों के परिप्रेक्ष्य में आया है कि कथित जासूसी गुजरात राज्य की सीमाओं से बाहर का भी मामला है.
वेब पोर्टल गुलेल डाट काम ने कल दावा किया था कि मोदी के कथित इशारे पर महिला की जासूसी केवल गुजरात ही नहीं बल्कि कर्नाटक से भी जुडा मामला है.
गुलेल ने एक अन्य पोर्टल कोबरा पोस्ट डॉट कॉम के साथ मिलकर सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था. आरोप था कि गुजरात पुलिस ने 2009 में बेंगलूर में महिला के टेलीफोन को टैप करने के लिए कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया था. महिला बेंगलूर में रह रही थी और उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा थे.