19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालती निगरानी वाली जांच में केंद्र की मंजूरी जरूरी नहीं

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि सीबीआई को अदालती निगरानी वाले भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ अभियोजन में केंद्र सरकार की मंजूरी की कोई जरुरत नहीं है. इसने एजेंसी को मजबूत किया है जिससे वह सरकार से पूर्व मंजूरी लिए बिना अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है. […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि सीबीआई को अदालती निगरानी वाले भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ अभियोजन में केंद्र सरकार की मंजूरी की कोई जरुरत नहीं है. इसने एजेंसी को मजबूत किया है जिससे वह सरकार से पूर्व मंजूरी लिए बिना अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है.

न्यायमूर्ति आर एम लोधा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र की मंजूरी के इंतजार के बगैर कोलगेट में कथित रुप से संलिप्त नौकरशाहों के खिलाफ अभियोजन के लिए सीबीआई का मार्ग प्रशस्त कर दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें