केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
Updated at : 06 Feb 2016 6:52 PM (IST)
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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज एक आपराधिक शिकायत दायर कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई . याचिका में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को यह कहकर गुमराह किया है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है. […]
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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज एक आपराधिक शिकायत दायर कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई . याचिका में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को यह कहकर गुमराह किया है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है.
स्वराज जनता पार्टी के शिकायतकर्ता बृजेश शुक्ला ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाने के थाना प्रभारी को केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वास हनन) को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की.
यह याचिका कडकडडूमा अदालत में दायर की गई है. यह याचिका 10 फरवरी को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी. शुक्ला ने दावा किया है कि केजरीवाल ने पिछले साल अक्तूबर में समाचार पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि एमसीडी कर्मचारियों की हडताल के संबंध में गलतफहमी है और वह इस बात को साफ करना चाहते हैं कि यह कहना गलत होगा कि निगम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं.
शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘नवंबर 2015 में मैंने दिल्ली सरकार के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसने अपने जवाब में कहा है कि निगम उसके दायरे में आते हैं. जनता को गुमराह करने और झूठ फैलाने के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.” उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त और उपराज्यपाल के पास भी शिकायत दायर की थी जिसमें सार्वजनिक धन की घपलेबाजी के आरोप को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गयी थी. उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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