नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरे आप विधायक सोमनाथ भारती ने द्वारिका पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने आज शाम तक उन्हें सरेंडर करने को कहा है. उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह देखेंगे कि क्या भारती और उनकी पत्नी के बीच समझौता हो सकता है. इसके लिए उन्हें आज शाम तक सरेंडर करना होगा. इस बीच सोमनाथ भारती के वकील ने मीडिया से शाम में कहा था कि भारती थोडी देर में दिल्ली के द्वारिका पुलिस थाने में सरेंडर करेंगे.
आपको बता दें कि उनके खिलाफ दिल्ली के द्वारका थाने में केस दर्ज है इसलिए उन्हें यहीं सरेंडर करना होगा. उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के कारण भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची लेकिन वह पुलिस के हाथों में नहीं आए. इधर, सोमनाथ भारती ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज शाम तक दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता द्वारका थाने में सरेंडर करेंगे.
सोमनाथ के वकील ने केजरीवाल को लिखा पत्र
आज सोमनाथ के वकील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस मामले को बाहर भेजने का आग्रह किया है. भारती के वकील ने केजरीवाल को मामले में हस्तक्षेप करते हुए गृहमंत्रालय के पास चिट्ठी लिखने को कहा है. सुनवाई से पहले सोमनाथ भारती के वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी. वकील दीपक खोसला ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है.
गायब हैं सोमनाथ भारती
आप नेता कहां हैं यह किसी को नहीं पता है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने इस मामले में कहा कि केजरीवाल और आप नेताओं को सोमनाथ को ढूंढ़ने में पुलिस की मदद करनी चाहिए. पुलिस को शक है कि सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने भी बदल रहे हैं.
‘आप’ ने झाड़ा पल्ला
आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ट्वीट करके कहा था कि भारती को सरेंडर कर देना चाहिए. उनको दिल्ली पुलिस की मामले में मदद करनी चाहिए. उनकी इस हरकत से परिवार और पार्टी दोनों शर्मिंदा है. उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में ‘दस्तावेजी साक्ष्य’ भी हैं.
क्या है आरोप
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.