नयी दिल्ली : सरकार जल्द ही आवास क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार बनाने के बारे में निर्णय लेगी. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आवास क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों में ढील के तहत तीन साल की लॉक. इन अवधि को भी उदार किया जाएगा.
अधिकारी ने कहा, हमने इसके बारे में कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है. इसे जल्द मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इन नियमों में ढील के जरिये डीआईपीपी का मकसद ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना तथा आवास कीमतों को सस्ता करना है. आवास क्षेत्र में एफडीआई नियमों को उदार करने का विचार आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का है.
इसके तहत जिन मुख्य प्रावधानों में ढील देने का सरकार का इरादा है उनमें आवास एवं टाउनशिप में तीन साल की लॉक इन अवधि को उदार बनाना है. इसके साथ ही पूर्ण सहायक इकाइयों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण को भी मौजूदा के एक करोड़ डालर से घटाकर 50 लाख डालर किया जा सकता है. एक सूत्र ने बताया, अभी तक योजना आयोग तथा आर्थिक मामलों के विभाग ने डीआईपीपी को अपनी टिप्पणी नहीं भेजी है. वह अपने विचार मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे.