पणजी : लुइस बर्जर रिश्वत मामले में गोवा के पूर्व लोकनिर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ की जमानत याचिका आज एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी. जिला न्यायाधीश बीपी देशपांडे ने अलेमाओ द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अलेमाओ फिलहाल कोलवेल जेल में बंद हैं.
पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित जल संवर्द्धन एवं जल मल निकासी परियोजना का परामर्श ठेका देने के लिए अमेरिका आधारित लुइस बर्जर कंपनी से रिश्वत ली.
अदालत ने जमानत देने से इनकार किया लेकिन विस्तृत आदेश नहीं सुनाया जो आज अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की संभावना है.जिला अदालत ने पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को इसी मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.
पिछले हफ्ते जमानत याचिका दायर करने वाले अलेमाओ ने तर्क दिया था कि न्याय में समानता होनी चाहिए क्योंकि वह भी उन्हीं आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना अग्रिम जमानत पाने वाले कामत कर रहे हैं.
अलेमाओ पर भादंसं की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं 7, 8, 9 और 12 के तहत मामला दर्ज है.