नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री को भेजे गए कांग्रेस महासचिव अजय माकन के एक पत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आज जमानत दे दी। इस मामले में उनके साथ विवादास्पद कारोबारी अभिषेक वर्मा भी आरोपी है.विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीके गुप्ता ने कहा, ‘‘दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतने ही राशि के दो मुचलके पर सशर्त जमानत दी जाती है.’’
अपने खिलाफ समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए टाइटलर ने यह कहते हुए जमानत याचिका दायर की थी कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की जरुरत नहीं है.टाइटलर की ओर से जमानत याचिका पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश माथुर ने कहा कि अंतिम समय में कांग्रेस नेता का नाम आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है और यह गिरफ्तारी का मामला नहीं हो सकता क्योंकि वह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं.
उन्होंने दलील दी कि टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (फर्जीवाड़ा) के तहत मामला नहीं बनता. जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई अभियोजक अतुल शर्मा ने दलील दी कि टाइटलर ‘काफी प्रभावशाली व्यक्ति’ हैं. वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.