नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 करोड़ रुपए की रेलवे रिश्वतखोरी मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला सहित चार आरोपियों को आज जमानत दे दी.न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने सिंगला के अलावा रेल बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार, व्यापारी नारायण राव मंजूनाथ और कथित बिचौलिए संदीय गोयल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इन सभी को पांच पांच लाख रुपए का निजी मुचलके और उतने ही की दो जमानती करने देने का आदेश दिया गया है
न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, ‘‘आवेदकों को जमानत पर छोड़ा जाता है.’’ उन्होंने उन्हें निजी मुचलके और जमानती मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश उनकी संतुष्टि के अनुसार जमा करने का निर्देश दिया.आरोपियों को जमानत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति कोहली उन पर कुछ शर्तें लगायीं. आरोपियों को सीबीआई को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया. उन्हें सुनवाई की हर तिथि पर निचली अदालत में पेश होना है.
उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है. उच्च न्यायलाय द्वारा आदेश घोषित किए जाने के बाद आरोपियों के वकील ने उससे कहा कि चूंकि पीठासीन न्यायाधीश आज और अगले दो दिन तक नहीं बैठेंगे, इसलिए उच्च न्यायालय को किसी अन्य न्यायाधीश को आरोपियों से निजी मुचलका और जमानती स्वीकार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए.