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हमला मामला: ओम पुरी को 30 अगस्त तक राहत

मुंबई: सत्र अदालत ने पत्नी पर हमला करने के आरोपी अभिनेता ओम पुरी को आज राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके ढोलकिया ने ओम पुरी की गिरफ्तारी पर 30 अगस्त तक रोक लगाने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त तक स्थगित कर दी. […]

मुंबई: सत्र अदालत ने पत्नी पर हमला करने के आरोपी अभिनेता ओम पुरी को आज राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके ढोलकिया ने ओम पुरी की गिरफ्तारी पर 30 अगस्त तक रोक लगाने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त तक स्थगित कर दी. अदालत ने उन्हें हर दिन पुलिस थाने जाने तथा जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. इस बीच, ओम की पत्नी नंदिता ने आज अदालत में एक आवेदन दायर करके इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. पुलिस 30 अगस्त को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सकती है.

नंदिता की पुलिस शिकायत में कहा गया कि अभिनेता ने 22 अगस्त को उस पर लकड़ी की छड़ से हमला किया. ओम पुरी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.पुलिस मामले के अनुसार, दंपति के बीच उपनगर वरसोवा स्थित उनके फ्लैट के रखरखाव को लेकर बहस हो गई थी और इस बहस के दौरान ओम ने नंदिता पर हमला कर दिया. लेकिन ओम ने अग्रिम जमानत याचिका में अलग बात कही है. उनका कहना है कि उनके नौकर की बेटी ने पुरी दंपति के बेटे को राखी दी और नंदिता ने उसे तीन हजार रुपये का मोबाइल फोन दिया. हालांकि लड़की स्मार्टफोन चाहती थी.

ओम ने अपनी याचिका में कहा कि वह भी नियमित मोबाइल का उपयोग करते हैं और लड़की को 14 हजार रुपये का महंगा मोबाइल उपहार में देने का कोई सवाल ही नहीं है. अभिनेता ने कहा कि इसके बाद बहस हुई और यह बात इतनी आगे बढ़ गई कि ओम घर छोड़कर जाने लगे लेकिन नंदिता ने उनका कालर पकड़ लिया और ओम को घर छोड़ने के लिए नंदिता को पीछे धकेलना पड़ा. ओम ने अपनी याचिका में पत्नी पर हमला करने से इंकार किया है.

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