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दुर्गा शक्ति मामलाः अवमानना कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाने के आदेश पर अमल करने के कारण आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया.प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाने के आदेश पर अमल करने के कारण आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया.प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका सोमवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

यह याचिका भी अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है. न्यायालय ने पिछले सप्ताह उन्हें अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति देते हुये इस प्रकरण से जुड़ी एक अन्य याचिका पर पिछले सप्ताह विचार करने से इंकार कर दिया था.मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में दलील दी है कि राज्य सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ कार्रवाई करके सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक इमारतों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना की है.

दुर्गा शक्ति नागपाल की बहाली और उसके खिलाफ सारी कार्यवाही निरस्त करने के लिये दायर जनहित याचिका 16 अगस्त को खारिज होने के बाद मनोहर लाल शर्मा ने न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की.उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई को 28 वर्षीय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बगैर ही नोएडा के एक गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की एक दीवार गिराने का आदेश दिया था.

इस याचिका में सब डिवीजल मजिस्ट्रेट के निलंबन के मामले में न्यायिक समीक्षा का अनुरोध करते हुये कहा गया था कि दुर्गा शक्ति नागपाल का शोषण किया जा रहा है.उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में चार अगस्त को दुर्गा शक्ति नागपाल को आरोप पत्र देकर उससे स्पष्टीकरण मांगा था.

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