नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाने के आदेश पर अमल करने के कारण आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया.प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका सोमवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
यह याचिका भी अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है. न्यायालय ने पिछले सप्ताह उन्हें अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति देते हुये इस प्रकरण से जुड़ी एक अन्य याचिका पर पिछले सप्ताह विचार करने से इंकार कर दिया था.
दुर्गा शक्ति नागपाल की बहाली और उसके खिलाफ सारी कार्यवाही निरस्त करने के लिये दायर जनहित याचिका 16 अगस्त को खारिज होने के बाद मनोहर लाल शर्मा ने न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की.
इस याचिका में सब डिवीजल मजिस्ट्रेट के निलंबन के मामले में न्यायिक समीक्षा का अनुरोध करते हुये कहा गया था कि दुर्गा शक्ति नागपाल का शोषण किया जा रहा है.