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पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत ने किया दिल बड़ा, पांच साल की मिलेगा वीजा
नयी दिल्ली : पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत आने के लिए अब एक साल की जगह पांच साल का वीजा दिया जायेगा. भारत सरकार ने भविष्य में इस समुदाय की शिकायतें दूर करने और नागरिकता देने के सरकार के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया है. आने वाले दिनों […]
नयी दिल्ली : पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत आने के लिए अब एक साल की जगह पांच साल का वीजा दिया जायेगा. भारत सरकार ने भविष्य में इस समुदाय की शिकायतें दूर करने और नागरिकता देने के सरकार के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया है. आने वाले दिनों में पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत आना और यह रहना अब अधिक आसान हो सकेगा.
गृह मंत्रलय ने अपने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार ने दीर्घावधि वीजा की अवधि बढ़ा कर पांच वर्ष करने का फैसला किया है. मालूम हो कि दीर्घावधि वीजा के आवेदक पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक नागरिकों के अल्पावधि वीजा को छह महीने बढ़ाने का अधिकार संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और विदेशी पंजीकरण अधिकारी को दिया गया है.
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में नामांकन कराने के अब दीर्घावधि वीजा मिल सकेगा. इसके लिए उन्हें राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से किसी विशेष प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए उन्हें सिर्फ संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा. हालांकि निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए दीर्घावधि वीजा देने के संबंध में अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों को होगा. विदेशी पंजीकरण कार्यालय और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के लिए इस काम के लिए एम महीना की समय सीमा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए इसके लिए 21 दिन का समय निर्धारित किया गया है.
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